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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana SBI के लिए कैसे apply करे?

यह Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana को फरवरी 28 2015 को घोषित किया था और 9 मई 2015 के दिन कोलकाता में प्रक्षेपित किया गया था. यह योजना मुख्य तोर पर आम आदमी को सुरक्षा देना हे. PMSBY सभी नागरिको को कम राशि में दुर्घटना में बिमा की सुविधा देता हे. बिमा की राशि को प्रधान मंत्री जन धन खातों से जोड़ दिया जायेगा। अब देखते हे प्रधान मंत्री बिमा योजना के लिए Claim कैसे करे ?

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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana SBI क्या है?

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में आवेदक को दुर्घटना होने पर बिमा प्रदान करती है जिसके लिए वार्षिक 12  रुपए प्रीमियम भरना होता है। इस योजना का मुख्य उदेश्य जो लोग जोखिम भरे काम करते हे जैसे की फैक्टरी वर्कर, विध्युत बोर्ड के कर्मचारी इत्यादि के साथ अगर कोई दुर्घटना होती हे तो यह बिमा उनकी आर्थिक जरुरियातो को पूरा करती है. यह बिमा पॉलिसी का प्रीमियम काफी काम है और दुर्घटना में आवेदक सामान्य अथवा सम्पूर्ण अपंग की स्थिति में भी बिमा राशि प्राप्त होगी.

इस स्किम का लाभ 18 साल से लेकर 70 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक लाभ ले सकता है. इसके लिए आपका Bank Account होना आवश्यक है क्योकि इस योजना के तहत Aotomatic Debit होता हे.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Benefits

इस योजना में वार्षिक 12 रुपए प्रीमियम 14% सर्विस टैक्स के साथ आपके खाते से सीधे डेबिट हो जायेंगे.

इस योजना के अंतर्गत बिमा धारक की मृत्यु हो जाने और पूर्णतः अपंग होने पर उसके परिवार को 2 लाख की राशि प्राप्त होती हे. अगर कोई अपूर्णतः अपंग होता हे तो उसे 1 लाख का भुगतान किया जाता है.

Pradhan Mantri Surakhsa Bima Yojana के लिए कैसे Applyकरे?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना के लिए आवेदक Online भी apply कर सकते है. उसके लिए आपको जिस बैंक में आवेदन करना हे उसकी Official Website पर जाकर आवेदन कर सकते है.

Pradhan Mantri Surakhsa Yojana के लिए Eligibility Criteria

इस योजना के तहत आवेदक की लघुतम आयु 18 वर्ष और महत्तम 70 वर्ष निर्धारित की है. आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है.

प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • कांटेक्ट डिटेल
  • आवेदक की अन्य डिटेल

प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना में कैसे apply करे ?

  • आवेदक अपनी नजदीकी बैंक जाये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना का फॉर्म ले.
  • वह फॉर्म में अपनी डिटेल भरे और बैंक में जमा करवाए.
  • आवेदक का उस बैंक में खाता होना चाहिए जिसमे वो फॉर्म भर रहे है और account में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए।
  • आप यहा से प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा जोजना फॉर्म pdf डाउनलोड कर सकते है.
  • आगर आप इस योजना से जुडी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हे तो निचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपने राज्य में इस योजना के बारे में और माहिती प्राप्त कर सकते है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Toll Free Number

West Bengal and Tripura1800-345-3343
Uttarakhand1800-180-4167
Uttar Pradesh1800-102-4455 or 1800-223-344
Tamil Nadu1800-425-4415
Telangana1800-425-8933
Sikkim1800-345-3256
Rajasthan1800-180-6546
Punjab1800-180-1111
Puducherry1800-4250-0000
Odisha1800-345-6551
Nagaland1800-345-3708
Mizoram1800-345-3660
Meghalaya1800-345-3658
Manipur1800-345-3858
Maharashtra1800-102-2636
Madhya Pradesh1800-233-4035
Lakshadweep1800-4259-7777
Kerala1800-425-11222
Karnataka1800-4259-7777
Jharkhand1800-345-6576
Himachal Pradesh1800-180-8053
Haryana1800-180-1111
Gujarat1800-255-885
Goa1800-2333-202
Delhi1800-1800-124
Daman and Diu1800-225-885
Dadra and Nagar Haveli1800-225-885
Chhattisgarh1800-233-4358
Chandigarh1800-180-1111
Bihar1800-345-6195
Assam1800-345-3756
Arunachal Pradesh1800-345-3616
Andhra Pradesh1800-425-8525
Andaman and Nicobar Island1800-345-4545

अगर किसीका एक्सीडेंट या किसीकी मृत्य हो जाये तो बिमा राशि प्राप्त करने के लिए Claim करना पड़ता है तो आपके लिए यह जानकारी जरुरी है की प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना का Claim कैसे करे?

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लिए Claim कैसेकरे ?

प्रधान मंत्री बिमा योजना के लिए Claim करना काफी आसान है लेकिन उसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करवाने होंगे.

सबसे पहले बैंक का संपर्क करे जिसके अंतरगर्त आपने प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा करवाया हो. अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी हो तो Nominee भी Claim कर सकता है. बैंक से आपको Claim  फ्रॉम प्राप्त कर Nominee या आवदेक को 30 दिनों के अंदर सभी जरुरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे.

आपको कुछ और डाक्यूमेंट्स प्राप्त करने होंगे जैसे की,

सिर्फ एक्सीडेंट हुआ हे तो FIR की कॉपी और एक्सीडेंट की वजह से स्थायी विकलांगता हे तो Disability सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा.

अगर एक्सीडेंट से किसीकी मृत्यु हुई हे तो FIR की कॉपी, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा।

उसके बाद बैंक और बिमा कंपनी सरे डाक्यूमेंट्स जांचेंगी  और उसके बाद 60 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में बीमे की रकम जमा हो जाएगी.

अगर आवेदक की मृत्यु हो गयी हे तो बिमा राशि Nominee के बैंक खाते में जमा हो जाएगी.

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