Pradhan Mantri Awas Yojana को साल 2015 में launch किया गया था. भारत देश में कुछ लोग अपना खुद का घर बनाने में असमर्थ होते हे और इस परेशानी को हल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदीजी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया हे. इस आर्टिकल में आपको Pradhan Mantri Awas Yojana के बारे में पुरी Guidelines प्राप्त होगी. Pradhan Mantri Awas Yojana में कैसे Online Apply करे?
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Pradhan Mantri Awas Yojana के बारे में सभी देशवासी जानते है. किसी भी इंसान की मुख तीन जरूरते होती हे रोटी,कपडा और मकान। कुछ लोग अपना घर खरीदने में या बनाने में असमर्थ होते हे. Pradhan Mantri श्री नरेंद्र मोदीजी ने अपना घर बनाने में असमर्थ लोगो के लिए PM Awas Yojana को शुरू किया हे.
यह योजना 25th June 2015 से ग्रामीण और शहरी विस्तार के लोगो के लिए लागु हो गयी हे. PM Awas Yojanaका मुख्य लक्ष हे की भारत में हर इंसान का खुद का घर हो और कोई भी बिना घर के न रहे. Pradhan Mantri Awas Yojana से हर कोई अपना घर बना सकते है।
PM Awas Yojana को 7 वर्ष में लिए लागु किया गया हे यानि के ये योजना साल 2022 में पूरी होगी। इस योजना के लिए सरकार करीब 43,922 करोड़ रुपए का खर्च करेगी.
PM Awas Yojana के लिए 70 साल तक का कोई भी Apply कर सकता हे.
जिनकी सालाना Income 3 लाख से कम हे वो लोग Apply कर सकते हे.
EWS के लिए यह मर्यादा 3 लाख और LIG ग्रुप के लिए यह 6 लाख Income तय की गयी हे.
Pradhan Mantri Awas Yojana को दो भागो में विभाजित किया गया हे.
इस स्कीम को Economic Weaker Section और Law Income Group के लिए Launch किया गया हे.
PM Awas Yojana के तहत घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए की लोन पर 4 प्रतिशत और 12 लाख रुपए की लोन पर 3 प्रतिशत की छुट मिलती हे.
ईस योजना के तहत होम लोन के ब्याज दरों को कम किया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सके और अपना खुद का घर बना सके.
PMAY के तहत घर की मरम्मत के लिए भी लोन मिलेगा। घर की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए और होम लोन पर 3 प्रतिशत तक की छूट मिलती हे.
प्रधान मंत्री आवास योजना का मुख्य हेतु गरीब व पिछडो को खुद के घर का सपना पूरा हो सके.
Phase – 1
पहला फेज April 2015 से शुरू हुआ था और इसके तहत 100 से ज्यादा शहरों में घर बनाने का टारगेट था और यह March 2017 में पूरा हो चूका हे.
Phase – 2
फेज -1 पूरा होने के बाद दूसरा फेज अप्रैल 2017 में शुरू हो चूका हे. इस फेज में सरकार ने करीब 200 से ज्यादा शहरों में इस योजना को लागु करने का फैसला किया हे और यह फेज 2019 तक पूरा हो जायेगा।
Phase – 3
यह फेज April 2019 में लागु होगा और 2022 में पूरा होगा। इस फेज में बाकि के सभी शहरों को शामिल किया जायेगा.
इस योजन में गरीब व वंचित या EWG /LIG के तहत आने वाले नागरिक ही Apply कर सकते हे. इस योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको किसी कचहरी में जाने की आवश्कयता नहीं हे लेकिन आपको घोषित करना होगा की आपके पास पहले से कोई घर नहीं हे.
1 .पहले http://pmaymis.gov.in/ वेबसइट पर जाए।
2.वेबसाइट में मेनू बार में आपको Citizen Assessment दिखेगा और उस पर क्लिक करे.
उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे
(1). For Slum Dwellers
(2). Benefit Under Other 3 Component
आपको इनमे से जरुरत के हिसाब से विकल्प चुनें
प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ शहर के साथ साथ ग्रामीण विस्तार के लोग भी ले सकते हे.
इंदिरा आवास योजना को अब Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के नाम से जाना जाता हे.
इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने 20th November 2016 को घोषित किया था जिसके तहत ग्रामीण विस्तारो में 1 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने में आर्थिक मदद देना और इस योजना को केवल 3 वर्षो में पूरा किया जाना है.
यह योजना के तहत ग्रामीण विस्तारो में मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता की जाएगी और यह सहायता किश्तों में सीधी आपके बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते में जमा होगी.
समतल जमीन पर घर बनाने के लिए आपको 1,20,000 रुपए की सहायता मिलेगी।
पहाड़ी विस्तार में घर बनाने के लिए आपको 1,30,000 रुपए की सहायता मिलेगी. इसके साथ आपको 90 से 95 दिन तक रोजगारी प्राप्त करके 18000 रुपए तक की कमाई कर सकते हे और इसके साथ पक्का शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी.
Digital India के तहत आर्थिक सहायता सीधी आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में जमा होगी.
Pradhan Mantri Awas Yojana रूरल के तहत आप 25 स्क्वेर मीटर में अपना घर बना सकते हे और इस घर का निर्माण आधुनिक तकनीक से होगा जिससे यह कुदरती आपदा में नुकसान न हो.
इस योजना में apply करने से पहले आपको जानना होगा की आप इस स्किम के लिए पात्र हे या नहीं.
हमने ऊपर देखा की प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए फॉर्म नहीं भरना होता हे. इस योजना के लिए लाभार्थियों का चुनाव किया जाता हे. इसका चुनाव ग्रामसभा करती हे और उस सूचि के हिसाब से ग्रामीण विस्तारो में इसका लाभ दिया जाता हे.
इस योजना के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता हे.
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