Composition Scheme Limit All Information
Composition Scheme Limit, For taxpayers, the composition plan is an easy-to-understand GST scheme. Difficult GST procedures can be eliminated for small taxpayers, who can pay GST at a set turnover rate. Any taxpayer with a yearly revenue under Rs. 1.5 crore* is eligible to participate in this initiative. You can use the GST search tool to find out if a taxpayer chose a composition plan or not. Input any GSTIN and look up the “Taxpayer Type” column in the results to see if the taxpayer chose the composition scheme or is a normal taxpayer. The CBIC has announced that the threshold limit has been raised from Rs 1.0 crore to Rs 1.5 crore.
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एक करदाता जो 1.5 करोड़ रुपये से कम कमाता है* वह कंपोजिशन स्कीम का उपयोग करना चुन सकता है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्तमान सीमा 75 लाख रुपये है। सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार, एक कंपोजिशन डीलर बिक्री का 10% या 5 लाख रुपये तक की पेशकश भी कर सकता है, जो भी अधिक हो। इस बदलाव की प्रभावी तिथि 1 फरवरी, 2019 है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने अपनी 32वीं बैठक के दौरान 10 जनवरी, 2019* को सेवा प्रदाताओं के लिए इस कवर को बढ़ाने की सलाह दी। टर्नओवर तय करने के लिए, एक ही पैन के तहत पंजीकृत सभी व्यवसायों की कुल बिक्री को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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The following individuals are unable to participate in the program:
To choose a composition scheme, the following requirements must be met:
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A taxpayer must submit a GST CMP-02 to the government to choose the composition scheme. By signing in to the GST Portal, you may do this online. A dealer who wishes to choose the Composition Scheme should provide this notification at the start of each fiscal year. This is a detailed guide on how to file CMP-02 on the GST Portal.
एक कर चालान एक संयोजन व्यापारी द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक संयोजन प्रदाता को हमेशा अपने ग्राहकों पर कर लगाने की अनुमति नहीं होती है। वे अपने स्वयं के करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए, प्रदाता को आपूर्ति का चालान प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के चालान के शीर्ष पर यह बताना चाहिए कि वे “एक संयोजन कर योग्य व्यक्ति हैं, जो तत्वों पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं हैं।”
Business Type | CGST | SGST | Total |
Manufacturers and Traders (Goods) | 0.5% | 0.5% | 1% |
Service providers | 3.0% | 3.0% | 6% |
Restaurants not serving alcohol | 2.5% | 2.5% | 5% |
तिमाही के अंत के बाद महीने की 18 तारीख तक, डीलर को तिमाही विवरण (CMP-08) पर करों का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019-20 से शुरू होकर, फॉर्म GSTR-4 में रिटर्न अगले वित्त वर्ष के 30 अप्रैल तक भरना होगा। वार्षिक GSTR-9A रिटर्न अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर तक जमा करना होगा। वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, इसे माफ कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ध्यान रखें कि कंपोजिशन स्कीम के तहत लाइसेंस प्राप्त डीलर को संपूर्ण दस्तावेज रखने से छूट दी गई है।
The benefits of enrolling under the composition system are as follows:
अब आइए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए साइन अप करने की कमियों की जांच करें:
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Q. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की दर क्या है?
उत्तर: डीलरों और निर्माताओं के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की दर 1% है। अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की दर 6% है, जबकि शराब न परोसने वाले रेस्तराओं के लिए जीएसटी कंपोजिशन दर 5% है।
Q. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम टर्नओवर कैप
उत्तर: वर्तमान जीएसटी कंपोजिशन प्लान टर्नओवर कैप 1.5 करोड़ रुपये है।
Q. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है?
उत्तर: जीएसटी में “कंपोजिशन स्कीम” शब्द योग्य करदाताओं के लिए एक सुव्यवस्थित जीएसटी अनुपालन कार्यक्रम को संदर्भित करता है, जो उन्हें मासिक के बजाय तिमाही रिटर्न दाखिल करने और कम टर्नओवर कर दर का भुगतान करने की अनुमति देता है।
Q. जीएसटी कंपोजिशन योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: जीएसटी कंपोजिशन योजना उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो उत्पाद और सेवाएँ बेचती हैं और जिनका वार्षिक कुल राजस्व 1.5 करोड़ रुपये से कम है।
@PAY
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